सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर चर्चा के लिए तीन महीने का वक़्त दिया
मंगलवार, 10 मई, 2022 आई बी टी एन खबर ब्यूरो
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए तीन महीने का वक़्त दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर वह कुछ राज्य, जहां हिंदुओं की आबादी अन्य धर्मों की तुलना में कम है, वहां उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए राज्यों के साथ चर्चा करना चाहती है तो उसे ऐसा करना चाहिए। ये ऐसे मामले हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है, सबकुछ एक वक्त में तय नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि केंद्र ने इस मामले में अधिक समय की मांग की थी।
केंद्र ने सोमवार, 9 मई, 2022 को अदालत में हलफ़नामा दायर कर कहा था कि इस मुद्दे के दूरगामी प्रभाव होंगे और इस मामले में राज्यों से परामर्श करने के लिए उसे और समय चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें पंजाब सहित नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई है, तर्क है कि इन राज्यों में हिंदू बाकि धर्मों के मुकाबले संख्या में कम हैं।
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