पाकिस्तान में मंदिर पर हमले के मामले में 22 लोगों को पाँच साल की क़ैद और जुर्माना
वृहस्पतिवार, 12 मई, 2022 आई बी टी एन खबर ब्यूरो
पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधक विशेष अदालत ने एक मंदिर पर हमले के मामले में 22 लोगों को पाँच-पाँच साल क़ैद की सज़ा सुनाई है।
अदालत ने दोषी क़रार दिए गए 22 लोगों को चार-चार लाख पाकिस्तानी रुपए जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है।
अदालत के आदेश के अनुसार जुर्माने की रक़म, मंदिर के बैंक खाते में जमा करानी होगी। अदालत ने इस मामले में 62 लोगों को सबूत नहीं होने के कारण रिहा कर दिया।
मामला क्या था?
चार अगस्त, 2021 को कुछ लोगों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार ख़ान ज़िले के भोंग शरीफ़ इलाक़े में स्थित एक मंदिर पर हमला किया था और तोड़-फोड़ की थी।
इसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मुक़दमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
इस मामले में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा था कि सरकार मंदिर की मरम्मत कराएगी।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसे लेकर पाकिस्तान के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था।
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