पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ के प्रमुख इमरान ख़ान को लाहौर हाई कोर्ट से 17 मार्च 2023 को बेल मिल गई है।
इमरान ख़ान के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट से कहा था कि 'अगर उन्हें 15 दिन दिए गए, तो वो सभी मामलों में पेश होने की कोशिश करेंगे।'
इमरान ख़ान ने लाहौर हाई कोर्ट से कहा, "मेरे चुनावी कैंपेन पर असर पड़ा है। पहले किसी भी दूसरे नेता के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया गया।''
"आपने (कोर्ट) हमें बचाया है।''
जस्टिस तारिक़ सलीम ने इमरान ख़ान से कहा कि उन्होंने केस को ग़लत तरीके से हैंडल किया है।
हालांकि इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च 2023 तक के लिए बेल दे दी।
इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वो इमरान ख़ान को शनिवार, 18 मार्च 2023 को अदालत में हाज़िर होने से पहले गिरफ़्तार न करे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इमरान ख़ान को अदालत में पेश होने दिया जाना चाहिए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला इमरान ख़ान के वकीलों के उस हलफ़नामे के बाद सुनाया जिसमें ये वादा किया गया था कि उनके मुव्वकिल शनिवार, 18 मार्च 2023 को अदालत में पेश होंगे।
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