इमरान को 17 मई तक किसी भी नए मामले में गिरफ्तार नहीं करने का आदेश
शुक्रवार, 12 मई, 2023 आई बी टी एन खबर ब्यूरो
पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नौ मई 2023 के बाद दर्ज किसी भी मामले में इमरान ख़ान को 17 मई 2023 तक गिरफ़्तार नहीं करने का आदेश दिया है।
नौ मई 2023 को अल-क़ादिर ट्रस्ट मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर हमले की योजना बनाने सहित कम से कम तीन नए मामले दर्ज किए गए थे।
उनके वकीलों ने इन मामलों में जमानत के लिए शुक्रवार, 12 मई 2023 को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की एक सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि इमरान खान को नज़रबंदी के बाद उनके ख़िलाफ़ दायर किसी भी आरोप का सामना नहीं करना चाहिए।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार, 12 मई 2023 को अल-क़ादिर ट्रस्ट मामले में इमरान ख़ान को दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय बेंच ने कहा है कि अगली सुनवाई में दलीलें सुनने के बाद जमानत देने या खारिज करने का फैसला लिया जाएगा।
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